
- कोरोना के संभावित प्रसार पर रोकथाम के लिए निगम सभागार में हुई बैठक, मेयर सहित निगम के सभी अधिकारी व चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि हुए शामिल
- ग्राहकों से अपील, बिना मास्क लगाये कर्मचारियों से न खऱीदें सामान
Ranchi : राजधानी में कोरोना का प्रभाव कम से कम फैले, इसके लिए निगम पहले से ही रेस है. अब निगम ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर एक अभियान चलाने का फैसला किया है.
दरअसल कोरोना के संभावित प्रसार पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से शनिवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में आवश्यक बैठक हुई. बैठक में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों में आम लोगों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करने, मास्क पहनने की अनिवार्यता व सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात की गयी.
शहर के हाट, बाजारों, ठेला खोमचा व फुटपाथ पर लगने वाले दुकानदार हर हाल में मास्क पहनें, इसके लिए यह अभियान करीब एक सप्ताह तक चलाया जाएगा. इस दौरान सभी को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जायेगा. बिना मास्क के सामान बेचने वाले दुकानदारों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. वहीं जो दुकानदार नियमों की अवहेलना करेंगे उनपर फाइन भी किया जायेगा.
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बैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, उप नगर आयुक्त शंकर यादव, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमार सिंह, डॉ किरण सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स व फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि वे अपने प्रतिष्ठानों में इस बात को सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के आये लोगों को सामान नहीं दिया जायेगा. इसके लिए वे अपने प्रतिष्ठान के बाहर सूचना पट भी लगवाएं. नगर आयुक्त ने आम लोगों से यह भी अपील की कि अगर किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने मास्क नहीं पहना है तो वहां से वे सामान की खरीदारी न करें.
बैठक में मेयर ने कहा कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जायेगा उनपर झारखंड नगरपालिका अधिनियम व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महामारी से बचाव के लिए IPC की धारा 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई किया जाने का प्रावधान है. इसके तहत 5,000 से लेकर 25,000 रूपए तक जुर्माना लिया जाना है. साथ ही उस दुकान को भी सील किया जायेगा.
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