
Ranchi: आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने गुरूवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर के बाद सुदेश ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. अदालत ने 3-3 हजार के दो निजी मुचलके पर सुदेश को जमानत दे दी.
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सिल्ली उपचुनाव के नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप


7 मई 2018 को सुदेश महतो के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुदेश पर सिल्ली उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप था. लघु सिंचाई प्रमंडल रांची के तत्कालीन सहायक अभियंता सुनील कुमार वर्मा ने सुदेश महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सुनील उपचुनाव के दौरान पदाधिकारी के रूप में समाहरणालय में प्रतिनियुक्त थे.




सैकड़ों की भीड़ लेकर पहुंचे थे नामांकन करने
7 मई 2018 को सुदेश महतो आजसू पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिल्ली उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने समाहरणालय पहुंचे थे. इस दौरान वो सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे थे, जबकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार ड्रॉप गेट तक और उसके अंदर पांच व्यक्तियों के ही प्रवेश की अनुमति थी.