
Jamshedpur : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले के आरोपी चंदन दास उर्फ चांदी को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को बरी कर दिया. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी. अपनी गवाही में अनुसंधान अधिकारी लक्ष्मी कुमारी ने अनुसंधान के दौरान कोई प्रत्यदर्शी गवाह नहीं मिलने की बात कही थी. घटना 17 दिसंबर 2018 को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया में घटी थी. इसे लेकर महिला के पुत्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उसके मुताबिक वह घटना के दिन घर से बाहर था. तभी उसकी बहन ने फोन कर घटना की जानकारी दी. जब वह घर पहुंचा तो अंदर से दरवाजा बंद था, जबकि बाहर चप्पल पड़ा था और स्कूटी खड़ी थी. उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो बस्ती के लोगों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया. उसी बीच भीतर से चंदन दास ने दरवाजा खोला. युवक ने देखा कि उसकी मां अचेत अवस्था में पड़ी है. उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे. स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. मामला थाना पहुंचे के बाद पुलिस ने आरोपी चंदन दास को गिरफ्तार किया. वह घटना के बाद से बीते तीन साल से जेल में बंद था. इस मामले में आरोपी के पक्ष से अदालत में गौरव कुमार पाठक पैरवी कर रहे थे.
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