
Jamshedpur : जमशेदपुर के सिदगोड़ा में एक युवती का अपहरण करने के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने मोटा प्रसाद, बबलू बागती, राजू कालिंदी, नागेश कालिंदी, संतोष रिक्की उर्फ भोथरा को आरोपों से बरी कर दिया. मामला वर्ष 31 जनवरी 2010 का है. मामले में पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता के घर में दो लड़कियां बाहर से मेहमान बन कर आई थी. तभी आरोपी अचानक घर में घुसे और डराते – धमकाते हुए अपहरण कर लिया. इस मामले में भी अदालत को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाने के चलते सभी को बरी कर दिया गया.
वहीं दूसरे मामले में भी सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में
पांच लोगों को बरी कर दिया है. अदालत ने रंजीत महतो, कालू महतो, बुलेट महतो, धनराज महतो और हरि महतो को बरी कर दिया है. इनके खिलाफ पटमदा थाना में वर्ष 2021 में पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने आरोप लगाया गया था कि वह अपने प्रेमी के साथ पटमदा के एक तालाब के पास गई थी. वहां सभी आए और पिटाई करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था. मामले में साक्ष्य नहीं पाए जाने के चलते सभी को बरी किया गया. फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं.

