
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने 6वीं जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की. इस मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी, तब तक इस मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि हाईकोर्ट के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ शिशिर तिग्गा और अन्य ने डबल बेंच में अपील याचिका दायर की थी. इसपर हाइकोर्ट ने रिट दायर करनेवाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.
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महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी दि सरकार ने सिंगल बेंच के डिसीजन का पहले विरोध किया था, लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन करना चाहती है. इसपर हाईकोर्ट ने मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई इसलिए जरूरी है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी प्रभावित होने की स्थिति है.



बता दें कि गत झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेच ने 7 जून 2021 को 6वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए नयी मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह के अंदर नये सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा था. इसके विरोध में जेपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है.



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कब क्या
2015 में 326 पदों के लिए छठी जेपीएससी परीक्षा के लिए निकाला गया था विज्ञापन
18 दिसंबर 2016 में हुई थी प्रारंभिक परीक्षा
23 फरवरी 2017 में जारी किया गया था पीटी रिजल्ट
11 अगस्त 2017 में जारी हुआ था पहला संशोधित रिजल्ट
6 अगस्त 2018 में जारी हुआ था दूसरा संशोधित रिजल्ट
28 जनवरी 2019 को हुई थी मुख्य परीक्षा
21 अप्रैल 2020 को घोषित हुआ था मुख्य परीक्षा का परिणाम
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