
Jamshedpur : पूर्वी सिंंहभूभ जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र के कालापाथर पंचायत के एक गांव की 15 वर्षीय नबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी दिनेश हांसदा को न्यायालय ने 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की सुनवाई एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में हुई. अदालत ने जुर्माने की राशि नहीं देने पर पांच साल अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला भी सुनाया है. घटना जून 2020 की है.
जानकारी के मुताबिक दिनेश ने करीब सात महीने तक नाबालिग को शादी करने का झांसा देकर रखा था. उसी की आड़ में उसने शारीरिक संबंध में बनाया, जिससे वह पांच माह की गर्भवती हो गई थी. इसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई. उसके बाद गांव में मामले को लेकर पंचायत भी बुलायी गयी थी. वहां दिनेश के पिता ने दोनों की शादी करा देने की बात कही थी. बावजूद इसके दिनेश शादी करने नहीं पहुंचा था. उसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था. मामला थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
