।। झारखंड सरकार ने हाइकोर्ट को बताया ।।
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के स्कूलों में शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध कराने को लेकर स्वत: संज्ञान से जनहित याचिका दायर हुई है। अदालत ने राज्य सरकार के इस जवाब पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 212 स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के अलावा शौचालय निमार्ण करवाने का भी आदेश दिया है। वहीं स्कूलों में शौचालयों के रखरखाव के लिए किये गये 5,000 रुपये के वार्षिक प्रावधान पर भी खंडपीठ ने चिंता जतायी। खंडपीठ ने कहा कि इतनी राशि से एक शौचालय का रखरखाव कैसे संभव हो सकता है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च को होगी।