
Ranchi: चाईबासा के किरीबुरू सेल के खदान में दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गयी थी. इस मामले में सेल के जीएम सहित 10 अधिकारियों को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
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15 नवंबर 2018 में किरीबुरू में सेल के खदान में दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गयी थी. इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने प्राथमिकी निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी. गुरुवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
ठेका मजदूर की हो गयी थी मौत
सेल के लौह अयस्क खदान में चट्टान गिरने से एक ठेका कर्मचारी खैरूल शेख की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया था. मृतक पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद के रहनेवाला था. किरीबुरू लौह अयस्क खदान के स्क्रीनिंग प्लांट का न्यू कन्वेयर लाइन अरेक्शन का काम चल रहा था. शाम 3.30 बजे उसी जगह पर काम कर रहे ठेका मजदूरों पर अचानक 100 टन का चट्टान आ गिरा.
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इससे ठेका मजदूर का सिर धड़ से अलग हो गया. जबकि एक अन्य मजदूर करीब 10 फीट नीचे गिरकर घायल हो गया. जिसके बाद उसे राउरकेला रेफर कर दिया था. घायल ठेका मजदूर के साथ काम कर रहे सहयोगी मजदूरों ने बताया कि माइनिंग में डोजर चला रहे कर्मचारी ने लापरवाही करते हुए 100 टन लौह अयस्क के चट्टानों को खाई में धकेल दिया. इस कारण माइनिंग के नीचे स्क्रीनिंग प्लांट में काम कर रहे ठेका मजदूरों पर अचानक चट्टान आ गिरा था.
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