
♦झारखंड विधानसभा में सोमवार को तीन विधेयक पारित
Ranchi: सोमवार को दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान तीन विधेयक पेश किये गये. इसमें झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 पास किया गया. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 के तहत अब राज्य में खुले में सिगरेट पीने पर अब 1 हजार रुपया जुर्माना लगेगा. पहले 200 रुपये लगता था. संशोधन के तहत अब पांच गुणा बढ़ाया गया है.
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लंबोदर महतो और चंद्रवंशी ने लाया था संशोधन प्रस्ताव
अब किसी सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपये की जगह 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के तहत जुर्माने की राशि दस हजार रुपये करने की मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया. इस पर भाजपा के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी संशोधन विधेयक लाया था.
रामचंद्र चंद्रवंशी ने झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक को भी विधानसभा के प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया और ध्वनि मत से विधेयक पारित कर दिया गया.
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