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Sahebganj, 10 October : झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद साहिबगंज के चार पीड़ितों को मुआवजा दिया गया. साहिबगंज के जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना के तहत पीड़ितों को यह राशि प्रादान की गयी.
साहिबगंज निवासी गिरधारी रजक ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप अपने दामाद पर लगाया है. उनका कहना है कि उनकी बेटी पुतुल देवी की हत्या उनके दामाद पिन्टू रजक और उनके परिजनों ने मिलकर की. इसके एवज में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मृतका पुतुल देवी के पिता को दो लाख का चेक प्रदान किया गया. वहीं मृतका कसिरन बीवी की बेटी शाहिना खातून को भी दो लाख रूपये का चेक मुआवजा के तौर पर दिया गया. शाहिना का आरोप अपने पिता अशीकुल शेख पर था. उनका कहना था कि अशीकुल शेख ने शाबिना की मां व अपनी पत्नी कसिरन बीवि को केरोसिन तेल डालकर आग लगा दिया था, जिससे कसिरन की मौत हो गयी थी. इसके साथ मजलिमा बीबी को दो लाख रूपये और एक अन्य पीड़िता को तीन लाख रूपये का चेक मुआवजा राशि के रूप में दिया गया.


ये थे मौजूद




इस अवसर पर अपर समाहर्ता अनमोल कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार लाल, सचिव, साहिबगंज के जिला विधिक सेवा प्राधिकार आनंद मणि त्रिपाठी ने पीड़ितों को चेक सौंपा.