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Islamabad, 30 September: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी पार्टी पीएमएल-एन का नेतृत्व दोबारा संभाल सकते हैं. पाकिस्तान में नए प्रस्तावित कानून के अनुसार अयोग्य घोषित कोई विधायक किसी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाल सकता है. इसी कानून के तहत यह कयास लगाये जा रहे हैं.
शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को प्रधानमंत्री शरीफ को अयोग्य ठहराया था



पनामा पेपर घोटाला मामले में देश की शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को प्रधानमंत्री शरीफ को अयोग्य ठहराया था जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था और पार्टी के शीर्ष पद से हटना पड़ा. संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने 22 सितंबर को चुनाव सुधार विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी जिसमें यह प्रावधान है कि सरकारी अधिकारी को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति पार्टी के भीतर कोई भी पद संभाल सकता है. नए विधेयक में उस शर्त को हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि केवल संसद के लिए चुने गए व्यक्ति ही राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष पद संभाल सकते हैं.



राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा
जलवायु परिवर्तन मंत्री एम खान के अनुसार नए विधेयक को सोमवार को निचले सदन अथवा नेशनल असेंब्ली में पेश किया जाएगा जहां से इसके आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि पीएमएल-एन यहां बहुमत में हैं. दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.