New Delhi, 21 August: मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित (सेवानिवृत्त) को सर्वाेच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. गौरतलब है कि नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने पुरोहित को सबूतों के साथ छेड़छाड न करने की हिदायत देते हुए सशर्त जमानत दी.
पुरोहित ने 25 अप्रैल के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो जमानत दे दी थी, पर पुरोहित की याचिका खारिज कर दी गयी थी.


जांच एजेंसियों ने पूर्व में इस विस्फोट के तार दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत से जोड़े थे.



