Garhwa : सब जज प्रकरण में जेल में बन्द चन्दा देवी को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत से जमानत मिल गई है. जमानत की याचिका पर चन्दा देवी के अधिवक्ता गौतम कृष्ण सिन्हा के बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दन्डाधिकारी ने 6000 रुपयों के दो स्थानीय जमानतदार के बॉन्ड पेपर के साथ जमानत स्वीकृत कर लिया. बाद में दो स्थानीय जमानतदारों द्वारा बॉंन्ड पेपर दाखिल कर चन्दा देवी जेल से रिहा हो गयीं.
इसके पहले चन्दा देवी के वकील ने सब जज द्वारा दर्ज प्राथमिकी जीआर केस न. 318/18 में शनिवार को जमानत की याचिका दायर की थी. विदित है कि 22 फरवरी को सब जज सह सचिव विधिक सेवा प्रधिकार गढ़वा ने गढ़वा थाना में चन्दा देवी के विरुद्ध भादंवी की धारा 189/353/387/504 एवं 506 में प्राथमिकी दर्ज करवाया था. सब जज ने दर्ज प्राथमिकी में 21 फरवरी को चन्दा देवी ने उनके कर्यालय में आकर सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने एवं रंगदारी मांगने आरोप लगाया था. एक अन्य कार्रवाई में सब जज का गढ़वा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नईम अंसारी के कार्यालय को सील कर दिया गया है.
भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम डीसी को सौंपा मांगपत्र
दूसरी ओर भाजपा नगर मण्डल के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मिलकर राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में सब जज द्वारा पीड़ित महिला चंदा देवी के साथ किये गये यौन शोषण के प्रयास तथा झूठे केस में फंसाने कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है. प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता नगर मण्डल अध्यक्ष चन्दन जायसवाल ने किया.