नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन के संबंध में लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई है।
केंद्र सरकार को यह नोटिस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने जारी किया।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने न्यायालय को बताया कि सरकार के इस कदम से संविधान का मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि यह अध्यादेश ऐसे समय में लाया गया, जब संसद का सत्र जारी था।


भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दिल्ली ग्रामीण समाज ने चुनौती दी है, जिसने पहले अध्यादेश को भी न्यायालय में चुनौती दी थी।




न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि सरकार ने दिल्ली ग्रामीण समाज की तरफ से पहले अध्यादेश को लेकर दी गई चुनौती पर भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।