
New delhi : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने बहुविवाह और हलाला के खिलाफ दाखिल याचिकाएं संविधान पीठ के हवाले कर दिया. इसका मतलब बहुविवाह और हलाला अंसवैधानिक है या नहीं, इस बात का फैसला अब पांच जजों की बेंच तय करेगी. इस बीच, न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केन्द्र और विधि आयोग से जवाब मांगा है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुता निकाह और मिस्यार निकाह (निश्चित अवधि के लिए शादी का करार) पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इससे पहले बहुविवाह और हलाला के खिलाफ नफीसा खान सहित चार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं ने बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिये जाने की मांग की है.
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निकाह-हलाला आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार
याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाये, क्योंकि यह बहु विवाह और निकाह हलाला को मान्यता देता है. याचिका में भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू करने की मांग की गयी है. याचिका में यह भी दर्शाया गया है कि ‘ट्रिपल तलाक आईपीसी की धारा 498A के तहत एक क्रूरता है. निकाह-हलाला आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार है और बहुविवाह आईपीसी की धारा 494 के तहत एक अपराध है.
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संसद में लंबित है तीन तलाक बिल
याचिकाकर्ताओं ने मुसलमानों में निकाह हलाला और बहुविवाह के अलावा अब मुता निकाह और मिस्यार निकाह (निश्चित अवधि के लिए शादी का करार) को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट एक बार में तीन तलाक को पहले ही अवैध घोषित कर रद़द कर चुका है. इसके बाद सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए तीन तलाक पर कानून लाने की तैयारी करने को कहा. इस संबंध में बिल फिलहाल संसद में लंबित है.
क्या है निकाह हलाला
जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, उसी से दोबारा शादी करने के लिए महिला को पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी होती है. उसके बाद उससे तलाक लेना होता है. इस कार्य के बाद ही महिला दोबारा अपने पूर्व पति से शादी कर सकती है. इसी प्रक्रिया को निकाह हलाला कहा जाता है.
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