मुंबई : हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बुधवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने सलमान खान को यह सजा सुनाई।
सलमान बॉलीवुड में सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें गैर इरादतन हत्या के लिए यह सजा सुनाई गई है।
न्यायाधीश ने सलमान को तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी पाया। सितंबर 2002 में बांद्रा उपनगर में सलमान ने अपने लैंड क्रूजर से एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया था।
अभियोजन पक्ष की वकील आभा सिंह ने कहा कि अंतत न्याय हुआ है। उन्होंने मीडिया से कहा, “मैं बहुत खुश हूं। न्याय हुआ है। कानून सर्वोपरि है।”
सिंह ने कहा कि मामले के लंबा खिंचने से यह संदेश गया है कि धनी व्यकित देश में हत्या करके बच सकते हैं और धन कानून से ऊपर है।
अदालत ने बुधवार को ही पहले सलमान के खिलाफ मामले में लगाए गए अधिकांश आरोपों का उन्हें दोषी पाया।
सलमान के वकीलों ने उनके सामाजिक कार्यो और हृदय तथा अन्य चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए हल्की सजा का अनुरोध किया था।
सलमान को जल्द ही पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित आर्थर रोड केंद्रीय कारागार भेजा जा सकता है।