
New Delhi : अगर आप हवाई जहाज से सफर करते हैं और विमानन कंपनियों के खोखले दावों और फ्लाइट लेट की समस्या से परेशान हैं तो इस खबर से आपको राहत मिल सकती है. केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए विमानन क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को हवाई यात्रियों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया. अब पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्जेज पर बड़ी विमान यात्रियों को राहत मिलने जा रही है. सरकार ने पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा.
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फ्लाइट डिले होने पर मिलेगा हर्जाना
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका मुआवजा देना होगा. अगर फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था भी करनी होगी. कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा. फ्लाइट अधिक डिले होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा.
टिकट कैंसलेशन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने ड्राफ्ट की जानकारी देते हुए कहा कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा. इसके बाद और फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम, पता आदि जैसे बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं. मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है.
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दिव्यांग यात्रियों को भी मिलेगी राहत
बता दें कि विशेष आवश्यक्ता वाले (दिव्यांग) यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है. इसके लिए यात्रियों को एक यूनिक नंबर प्राप्त करना होगा. यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा. ऐसा करके वह अपने समय की बच कर सकते हैं. डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
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