
Ranchi : आठ जून 2015 की रात पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में हुए कथित पुलिस मुठभेड़ के मामले में सीआइडी ने मंगलवार को अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 30 जनवरी निर्धारित की है. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आरएस मजूमदार से कोर्ट ने कहा कि वह सीआइडी के जवाब पर अपना प्रतिपक्ष 30 जनवरी को रख सकते हैं. उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 24 नवंबर 2017 को सीआइडी को आदेश दिया था कि वह जांच पर उठे सवालों का जवाब दे. कोर्ट ने सीआइडी को कुछ बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा था. कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए पारा टीचर उदय यादव के परिजन ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए याचिका दाखिल किया है.
जांच में तेजी लाने पर 14 दिसंबर को कर दिया था एमवी राव का तबादला
उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर 2017 को हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उसके मुताबिक जांच में तेजी लाने को लेकर सरकार ने सीआइडी के तत्कालीन एडीजी एमवी राव का तबादला कर दिया था. उनका तबादला 14 दिसंबर को किया गया था. तबादले के 15 दिन बाद एमवी राव ने सरकार को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि डीजीपी डीके पांडेय ने उन्हें बकोरिया कांड की जांच धीमी करने के लिए कहा. जब उन्होंने डीजीपी के इस गैर कानूनी आदेश को मानने से इंकार कर दिया, तब उनका तबादला कर दिया गया. एमवी राव के पत्र के आलोक में गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने डीजीपी से प्रतिक्रिया मांगी है.
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