कोलकाता : शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के परिवहन एवं खेल मंत्री मदन मित्रा ने शनिवार को अदालत में कहा कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था। शुक्रवार को सीबीआई दफ्तर में हुई पूछताछ के बारे में जानकारी देते हुए मित्रा ने अदालत को बताया, “सब कुछ सही चल रहा था, और एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके बयान दर्ज होने के बाद वह घर जा सकते हैं।”
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की आज्ञा के बाद मित्रा ने अदालत में बताया, “वहां पर सब कुछ सही चल रहा था और मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। बाद में संयुक्त निदेशक राजीव सिंह ने मुझे पीने के लिए चाय दी। सिंह ने कहा कि मेरा बयान दर्ज किया जा रहा है, जैसे ही यह पूरा होगा, मैं घर जा सकूंगा।”
अलीपुर दंडाधिकारी के समझ पेश किए गए मित्रा ने अदालत में कहा, “मैं चाय पी रहा था, तभी अचानक एक अधिकारी मेरे पास आया और बोला, हमारे पास दिल्ली से एक फोन आया है, हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा।”
अदालत ने मित्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में सौंप दिया।
बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मित्रा ने कहा कि 17 नवंबर को बीमार होने के कारण वह अस्पताल में भर्ती हुए थे।
उन्होंने कहा, “17 नवंबर से मैं बीमार था और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी के बाद, मैंने सीबीआई को कहा कि मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं, और इसी सिलसिले में गवाह के तौर पर मैं सीबीआई के दफ्तर गया था।” आईएएनएस