
New Delhi: अयोग्य करार दिए गये आप के 20 विधायकों ने आज अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले की सुनवाई कल होगी. तत्काल सुनवाई की याचिका न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और ए के चावला की पीठ करेगी.
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पीठ ने मामले पर कल सुनवाई करने पर अपनी सहमति दी
इन 20 आप विधायकों में से एक की तरफ से पेश होते हुए अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने पीठ के समक्ष कहा कि दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्यों को अयोग्य करार दिए जाने की अधिसूचना को देखते हुए इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है. जिसके बाद न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और ए के चावला की पीठ ने मामले पर कल सुनवाई करने पर अपनी सहमती दे दी.
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चुनाव आयोग के फैसले से नाराज थे आप के नेता
गौरतलब है कि विधायकों की तरफ से दायर की गई याचिका में सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाने और खत्म करने की मांग की गयी है, जिसमें राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार अधिनियम (जीएनसीटीडी) के तहत 20 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था. यह अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति को 20 विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने की सिफारिश के दो दिन बाद आया था. आयोग ने राष्ट्रपति से संसदीय सचिव कै तौर पर 13 मार्च 2015 से आठ सितंबर 2016 तक लाभ पद के पर बने रहने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी. यह अधिसूचना राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ 21 जनवरी को जारी किया गया था. अधिसूचना जारी किये जाने के बाद आप पार्टी ने अपना आक्रोश भी दिखाया था और मामले में चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे पहले आयोग इतना नीचे कभी नहीं गिरा था. साथ ही मामले को लेकर कोर्ट में जाने की बात भी कही थी.
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