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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्यायालय की अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए अयोग्य घोषित कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि गिलानी 26 अप्रैल 2012 से ही अयोग्य हैं। न्यायालय ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से कहा है कि वे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करें।
न्यायालय ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से कहा है कि वे संवैधानिक जिम्मेदारी भी संभालें। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी को न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया था। गिलानी ने न्यायालय के निर्देश के बावजूद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को दुबारा खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र नहीं लिखा था।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को एनआरओ केस में कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज नासिर-उल-मलिक ने उन्हें अदालत के बर्खास्त होने तक की सजा सुनाई थी। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होते ही गिलानी की सजा पूरी हो गई। कुल मिलाकर गिलानी को कुल 20 सेकंड तक की सजा दी गई थी।
कोर्ट ने 63 वन जी के तहत सजा सुनाई थी, जिसके तहत गिलानी सजायाफ्ता हो गए थे और संसद के सदस्य नहीं रह सकते थे।
सजा सुनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री गिलानी ने कहा था कि यह सजा मुनासिब नहीं है।
जरदारी के खिलाफ क्या है आरोप
जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में कथित मनी लांड्रिंग के मामलों को खोलने का आदेश दिसंबर 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार दिया गया था, लेकिन गिलानी और उनकी सरकार का कहना था कि राष्ट्रपति जरदारी को पाकिस्तान या विदेश में मुकदमे से छूट हासिल है।
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