
New Delhi: INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की तरफ से दर्ज किए गए आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को जमानत दी है.
Supreme Court says, P Chidambaram can be released provided he is not arrested in any other case and on the personal bond of Rs 1 lakh. He has to make himself available for interrogation.
— ANI (@ANI) October 22, 2019
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को रद्द किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. लेकिन ने उन्हें अदालत से इजाजत लिए बिना देश से बाहर नहीं जाने की अनुमति नहीं दी है.
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फिलहाल जेल में ही रहेंगे चिदंबरम
इस केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. हालांकि, इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है. गौरतलब है कि चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं.
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आरोप है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता बरती गई.
इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में 2017 में ही धन शोधन का मामला दर्ज किया था. यूपीए के 10 साल शासन के दौरान चिदंबरम 2004 से 2014 तक देश के गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री रहे थे.
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