झारखंड में अर्बन सिलिंग ऐक्ट समाप्त
रांची: झारखंड की राजधानी रांची सहित तीन बडे शहरों से सिलिंग ऐक्ट समाप्त कर दिया गया है। राज्यपाल के सलाहकार परिषद ने एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया है। फैसले के अनुसार, इस अधिनियम को एक संकल्प के जरिये समाप्त किया जायेगा। संकल्प भू-राजस्व विभाग की ओर से जारी किया जायेगा। अधिसूचना जारी होते ही राज्य में इसके तहत चल रहे सारे मामले समाप्त हो जायेंगे। जिन मामलों का निबटारा कर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सिलिंग ऐक्ट की यह यह वापसी राज्य में चालू राष्ट्रपति शासन की यह एक बडी उपलब्धि मानी जा रही है। इस फैसले से संबंधित शहरों में विकास की संभावनाएं देखी जा रही हैं। जबकि, एक वर्ग विशेष इसे पूंजीपतियों का हित साधनेवाला फैसला करार दे रहा है। सिलिंग ऐक्ट हटने के बाद बाद अब कोई भी नागरिक 30 कठ्ठे से अधिक जमीन का मालिक हो सकता है। भूखंड और निजी भवन निर्माण व्यापार को इससे जबरदस्त लाभ मिलेगा। कीमतें बेतहाशा बढेंगी।
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